देश में बहुत से गरीब और आर्थिक रुप से कमजोर ऐसे नागरिक है जिनके पास रहने योग घर उपलब्ध नहीं है और उन्हें सड़क के किनारे ही झोपड़ पट्टी में रहने के लिए विवश होना पड़ता है ऐसे में हरियाणा राज्य सरकार उन सभी नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए एवं घर उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल आवास योजना के शुरुआत की थी इसके माध्यम से राज्य के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उन्हें Pandit Dindayal Awas Yojana के माध्यम से घर बना कर दिया जाएगा इससे उनका जीवन भी बेहतर तरीके से संचालित हो सके और वह भी पक्के मकानों में रहने का सपना पूरा कर सकें।
Pandit Dindayal Awas Yojana 2024
हरियाणा राज्य सरकार ने वर्ष 2016 फरवरी में पंडित दीनदयाल आवास योजना की शुरुआत की थी जिसके माध्यम से राज्य के जितने भी गरीब तब के लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर मौजूद नहीं है उन्हें राज्य सरकार के द्वारा अब घर बनाकर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा जिसके लिए हरियाणा सरकार हर एक प्लॉट डेढ़ सौ स्क्वायर मीटर के आसपास तैयार करेगी जो कि 5 एकड़ से 15 एकड़ वाले क्षेत्र में बनाया जाएगा और उन कालोनियों में सभी गरीब तबके के लोगों को बसाया जाएगा जिससे उन्हें सस्ते दामों में घर की सुविधा प्राप्त हो सकेगी और ऐसे में उनके खुद का घर का सपना भी पूरा हो सकेगा और हरियाणा सरकार राज्य में एक बेहतर व्यवस्था के लिए Pandit Dindayal Awas Yojana को संचालित कर रही है।
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दीनदयाल आवास योजना का उद्देश्य क्या है?
वर्तमान समय में आज भी यदि देखा जाए तो बहुत से ऐसे गरीब एवं बेघर लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता और उन्हें सड़क किनारे ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए विवश होना पड़ता है हालांकि मजदूर वर्ग के लोग होते हैं जो दिन रात मजदूरी करने के बाद भी अपना खुद का घर नहीं बना पाते इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर राज्य सरकार अब जितने भी गरीब परिवार है उनकी समस्या को हल करते हुए Pandit Dindayal Awas Yojana की शुरुआत की है इसके माध्यम से उन गरीब परिवारों को कम दामों में घर उपलब्ध कराए जा सकेंगे जिससे हरियाणा राज्य में अधिक से अधिक लोगों का खुद के घर का सपना भी पूरा हो सकेगा और वह भी एक सामान्य तौर पर जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
Key Highlights of Pandit Dindayal Awas Yojana
योजना | Pandit Dindayal Awas Yojana |
संचालन | हरियाणा राज्य सरकार |
शुरुवात | February 2016 |
विभाग | Govt. Of Haryana Town & Country Planning Department |
लाभार्थी | राज्य के सभी गरीब तबके के लोग जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है |
उद्देश्य | गरीब नागरिकों को पक्का मकान मुहैया कराना |
दीनदयाल आवास योजना का लाभ
- हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई Pandit Dindayal Awas Yojana के माध्यम से राज्य के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उन्हें सस्ते दामों में आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों का खुद के घर का सपना भी साकार हो सकेगा।
- राज्य सरकार लाइसेंस धारक बिल्डरों के साथ मिलकर कालोनियों का निर्माण कराएगी और इन कालोनियों में गरीब परिवारों को सस्ती दरों में घर उपलब्ध कराएगी।
- जिन गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो सका उन्हें इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।
- हरियाणा राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से गरीब नागरिकों को उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करेंगी।
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पंडित दीनदयाल आवास योजना हेतु पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करता हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- जो भी व्यक्ति Pandit Dindayal Awas Yojana का लाभ लेना चाहता है उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में ना होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता भारत सरकार के अंतर्गत यदि इनकम टैक्स भरता है तो इसका पता नहीं माना जाएगा।
- जो भी परिवार गरीब एवं बेघर है वही इस महिला का पात्र माना जाएगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- Aadhaar Card
- Affidavit
- Ration Card
- Domicile Certificate
- Bank Account Details
- Age Certificate
- Income Certificate
- Passport Size Photo
- Mobile Number
दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- यदि आप पंडित दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस योजना की आधिकारिक Pandit Dindayal Awas Yojana वेबसाइट पर जाना होगा।
- जहां से आपको इस योजना से संबंधित Application Form को Download कर लेना होगा।
- उसके बाद आपको उस Form को Printout करके निकाल लेना होगा और उसके अंतर्गत अपनी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को बारी-बारी से दर्ज कर देना होगा जैसे:
- नाम
- पिता का नाम
- माता का नाम
- जिला
- तहसील
- ग्राम
- आधार कार्ड नंबर
- पता
- मोबाइल नंबर
- उसके बाद आपको उस आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी संलग्न कर लेना होगा।
- जब आपका आवेदन फॉर्म पूर्ण रुप से तैयार हो जाए तो उसे शहरी एवं नगर विकास मंत्रालय के जिला कार्यालय पर जाकर जमा कर देना होगा।
- उसके बाद आप के आवेदन की जांच की जाएगी और यदि सभी जानकारियां सही पाई जाती है तो उसका सत्यापन कर दिया जाएगा।
- जिसके बाद आपको Pandit Dindayal Awas Yojana का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
Pandit Dindayal Awas Yojana का हेल्पलाइन नंबर
Sh.A.K. Singh, AIS (Principal Secretary to Govt. Of Haryana Town & Country Planning Department)
Contact No: 0172-2548110, 2544060 Email ID :Pstcppharyana@Gmail.com
Sh.K.MAKRAND PANDURANG;IAS (Director General )
Contact No:0172 – 2548475, 2549851
Email ID: tcpharyana7@gmail.com
दीन दयाल आवास योजना से संबंधित कुछ सवाल और जवाब (FAQs)
हरियाणा राज्य के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है उन्हें सड़क किनारे रहना पड़ जाता है ऐसे में राज्य सरकार उन लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित करेगी।
हरियाणा सरकार हर एक प्लॉट डेढ़ सौ स्क्वायर मीटर के आसपास तैयार करेगी जो कि 5 एकड़ से 15 एकड़ वाले क्षेत्र में बनाया जाएगा